गुजरात में जनत्री रेट का मतलब न्यूनतम संपत्ति मूल्य है जिसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके नीचे किसी संपत्ति का हस्तांतरण पंजीकृत और स्टांप नहीं किया जा सकता। हाल ही में, सरकार ने वार्षिक जनत्री रेट का नया मसौदा राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया है। आइए जनत्री रेट के विभिन्न पहलुओं और वर्तमान गुजरात जनत्री रेट पर एक नजर डालें।
जनत्री रेट स्थान, संपत्ति का प्रकार और बाजार मूल्य जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं।
जनत्री रेट के आधार पर गुजरात में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क लगाया जाता है। यदि संपत्ति की बिक्री जनत्री रेट से कम पर होती है, तो यह अवैध मानी जाती है।
हाँ, संपत्ति मालिक सरकार को आवेदन देकर जनत्री रेट में संशोधन की मांग कर सकते हैं।
जनत्री रेट न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, जबकि बाजार मूल्य वह होता है जिसे मालिक संपत्ति बेचते समय मांगते हैं।
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